जबलपुर। दुर्गा नगर में अवैध क्लीनिक संचालित करने वाले महेंद्र पांडे पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है।
आरोपित महेंद्र पांडे बिना पंजीयन के अपना दवाखाना चला रहा था। उसके बाद ऐलोपैथी दवा देने की डिग्री नहीं
थी। फिर भी वह मरीजों को ऐलोपथी दवा लिख रहा था।
जिले में समस्त विभागों के संयुक्त गरुड़ दल ने 19 मई को महेंद्र पांडे के क्लीनिक पर छापा मारा था। कोई भी चिकित्सकीय डिग्री और पंजीयन नहीं दिखा पाने पर क्लीनिक को सील कर दिया गया था। मामले की जांच के बाद गुरुवार को प्रशासन ने आरोपित महेंद्र पांडे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है।
आरोपित के पास वैध डिग्री नहीं होने के बावजूद वह मरीजों को ऐलोपैथी दवा दे रहा था। छापमारी में आरोपित की क्लीनिक से अनूसूची एच, एच और एक्स की 46, 536 और 16 दवाएं जब्त की गई थी। इन दवाओं के मरीजों को सेवन के परामर्श का अधिकार पंजीकृत चिकित्सक को ही होता है।
अयोग्य व्यक्ति के दवा देने पर मरीज की जान तक जा सकती है। छापेमारी में जब्त किए गए लेटरहेड में महेंद्र पांडे ने कई डिग्रियां लिख रही थी। उसे मूल डिग्रियां प्रस्तुत करने का समय दिया गया था, लेकिन जब वह अपना और क्लीनिक का पंजीयन प्रस्तुत नहीं कर सका।
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